CGPSC Agriculture Recruitment 2020- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने सहायक संचालक (कृषि) (Assistant Director Agriculture) के 25 पदों हेतू नोटिफिकेशन (Employment News) प्रकाशित किया है। Chhattisgarh Assistant Director (Agriculture) Recruitment में New Govt job के लिए योग्य एवं इक्छुक उम्मीदवार जो छ.ग. लोक सेवा आयोग सहायक संचालक (कृषि) भर्ती द्वारा निर्धारित मापदंडों को पुरा करता है। अंतिम तिथि के पूर्व Chhattisgarh Public Service Commission के official website में जाकर CG Assistant Director (Agriculture) Recruitment online Form भर सकते है। इस CG Govt Job मे आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी अपना योग्यता संबंधी जांच अवश्य कर लेवे।
CGPSC Assistant Director (Agriculture) 2020 Overview:
| CG Assistant Director (Agriculture) Job Application Details: | |
|---|---|
| Name of Department | Chhattisgarh Public Service Commission (छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग) |
| Post Name | Assistant Director (Agriculture) (सहायक संचालक कृषि) |
| Total Post | 25 |
| Qualifications | Post Graduation Degree (स्नातकोत्तर डिग्री) |
| Application Mode | Online (ऑनलाइन) |
| Job Location | Chhattisgarh (छत्तीसगढ़) |
| Official Website | www.psc.cg.gov.in |
CGPSC Assistant Director (Agriculture) Recruitment 2020 Important Dates:
| आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि | 15 June 2020 |
|---|---|
| आवेदन करने की अंतिम तिथि | 14 July 2020 |
CGPSC Assistant Director (Agriculture) Vacancy 2020 Eligibility Criteria:
शैक्षणिक योग्यता- छत्तीसगढ़ सहायक संचालक (कृषि) भर्ती परीक्षा मे आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि (Agriculture) 2nd Division मे स्नात्कोत्तर (Post Graduation) डिग्री होना अनिवार्य है।आयु सीमा- इस CGPSC Assistant Director (Agriculture) Recruitment 2020 मे आवेदन हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए। आयु की गणना 01-01-2020 के अनुसारक किया जायेगा। छ.ग. के स्थानीय निवसियों के लिए अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष होगी। कृपया आयु सीमा में अधिकतम छुट हेतु विभागीय विज्ञापन देखे।
आवेदन फीस- छत्तीसगढ़ सहायक संचालक (कृषि) भर्ती मे उनके Category के अनुसार आवेदन फीस लिया जाएगा।
CGPSC Assistant Director (Agriculture) Vacancy 2020 Selection Process:
CGPSC Assistant Director (Agriculture) Exam: Written Test
| प्रश्न पत्र | विषय | अंक |
|---|---|---|
| भाग 1 | छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान | 100 |
| भाग 2 | कृषि विज्ञान | 200 |
| कुल अंक | 300 | |
How To Fill CGPSC Assistant Director (Agriculture) Vacancy 2020 Online Application Form:
| महत्त्वपूर्ण निर्देश:- CGPSC Assistant Director (Agriculture) Recruitment 2020 से सम्बंधित अधिक जानकारी हेतु Published Notification देख सकते है। कृपया इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करे एवं Sarkari Naukri (Govt Jobs) से जुडी अन्य जानकारी के लिए खबर नौकरी पर प्रतिदिन विजिट करें। |
| Important Links | |
|---|---|
| Online Apply | Click Here... |
| Download Official Notification | Click Here... |
FAQs
01. How can I check Latest CG Govt Jobs Vacancy notifications?Ans. First, you will be visiting Khabar Naukri.in and go to the ‘CGPSC JOBS’ section after you will be displayed Latest Govt Jobs in CGPSC in various fields.
02 Is there any Latest Govt Jobs in CGPSC 2020 notifications available?
Ans. Yes! various New Govt Jobs Vacancy in CGPSC is available on the Khabar Naukri page. Job seekers check out this page and find all designation CGPSC JOBS.
03 Is CGPSC Jobs information updated daily on the Khabar Naukri page?
Ans. Yes! daily updates of Chhattisgarh Public Service Commission Job are done on our site. Candidates can get employment news of new jobs coming out in CGPSC through our site.
04 What information will I get from the page of CGPSC Jobs 2020?
Ans. On this page of CGPSC Jobs, the candidates can get important information related to CGPSC Jobs like – Important Dates, Total Post, Pay Scale, Age Limit, Educational Qualification, etc.
--------------OLD JOB----------------
IMPORTANT DATES
6 December 2019 12:00 PM TO 4 January 2020 11:59 PM
POST DETAILS
1 राज्य सिविल सेवा,
2 राज्य पुलिस सेवा,
3 छ0ग0० राज्य वित्त सेवा,
4 खाद्य अधिकारी/ राहायक संचालक,
5 सहायक संचालक / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,
6 सहायक संचालक,
7 बाल विकास परियोजना अधिकारी,
8 छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा,
9 सहायक अधीक्षक, मू-अभिलेख,
10 नायब तहसीलदार,
11 आबकारी उप निरीक्षक,
12 उप पंजीयक,
13 वाणिज्यिक कर निरीक्षक,
14 सहकारी निरीक्षक / सहकारिता विस्तार अधिकारी,
15 सिहायक जेल अधीक्षक,
TOTAL POSTS
UR 75, SC 27, ST 70, OBC 27, TOTAL 199
FEES
UR/OBC 400 Rs. SC/ST/PWD 300 Rs.
EDUCATION QUALIFICATIONS
अभ्यर्थी के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित,समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की घारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गईं किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि (डिग्री) होनी चाहिये अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये।
ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हों या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जायेंगे किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है वे भी आवेदन कर सकते हैं या ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिये अर्ह घोषित किये गये हों मुख्य परीक्षा के लिये अपने ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित अ्हता होना अनिवार्य है एवं निर्घारित प्रमाण पत्रों के लिए निर्धारित स्थान पर संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र के विकल्प को चुनना होगा।
ऐसे अभ्यर्थी भी जिनके पास ऐसी व्यवसायिक तथा तकनीकी अर्हताएं हो जो राज्य शासन द्वारा व्यवसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।
AGE REQUIREMENT
उम्मीदवारों की आयु 21 – 30 वर्ष के अंदर होनी चाहिए।
अभ्यर्थियों के राज्य सेवा परीक्षा 2019 के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु (जिसमें इसके आगे किये गये उल्लेख अनुसार आयु सीमा में छूट भी शामिल है) की गणना दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ (Reference) में की जायेगी, अतएव अभ्यर्थी, आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत है।
उम्मीदवारों की आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूटें :-
राज्य आरक्षी सेवा के उप पुलिस अधीक्षक के पदों के अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा, आयु सीमा में छूटे और शारीरिक मानक निम्नानुसार होगा :-
आयु सीमा - छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3-2,/ 2002 /1 / 3 दिनांक 15.06.2010 के कंडिका-4 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2005 के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक पद हेतु आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है।
आयु सीमा में छटे :-
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिक से अधिक पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
2. कोई अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो।
3. छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम, मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी।
4. कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया हुआ सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवा हो, कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो।
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिक से अधिक पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
2. कोई अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो।
3. छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम, मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी।
4. कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया हुआ सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवा हो, कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो।
स्पष्टीकरण:- शब्द शासकीय सेवक मे छटनी किया गया से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की शासकीय सेवा में निरंतर कम से कम छह मास की कालावधि तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व सेवा मुक्त किया गया हो।
5. स्वयंसेवी होमगार्ड के मामले में उच्चतर आयु सीमा उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिये 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
6. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1 // 2016 /1-3 नया रायपुर, दिनांक 41.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।
7. विधवा-परित्यक्ता अभ्यर्थियों को 05 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।
8. आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के सवर्ण पार्टनर के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
9. राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
ONLINE FORM
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| OFFICIAL NOTIFICATION |


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